मिलिट्री अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना: पूर्व सैनिक की पत्नी के इलाज में कोताही, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिए आदेश – Jodhpur Headlines Today News

एक भूतपूर्व सैनिक की पत्नी के इलाज में कोताही बरतने और कोख में भ्रूण व बाद में महिला की खुद की मौत होने के मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बैंच जोधपुर ने मिलिट्री हॉस्पिटल, इसके दो डॉक्टर, दिल्ली स्थिति कमांडेंट बेस हास्पिटल व सेंट्रल आ

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मिलिट्री अस्पताल में लिया था परामर्श
भूतपूर्व सैनिक ज्ञानप्रकाश चौहान ने आयोग में दिए परिवाद में बताया कि परिवादी की पत्नी सरिता कंवर चौहान ईसीएचएस की सदस्य हाेने के कारण मिलिट्री अस्पताल में इलाज की हकदार थी। सरिता ने अप्रेल 2007 में मिलिट्री अस्पताल में गायनाेकोलोजिस्ट से परामर्श किया, जिसके बाद उसे भर्ती कर लिया गया।

कोमा में चली गई थी

भर्ती किये जाने के बाद चिकित्सक लेफ्टिनेंट कर्नल आर. एन.बनर्जी की लापरवाही तथा सेवा में कमी के कारण उसकी पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि वह कार्डियक अरेस्ट के बाद हाईपोक्सिक ब्रेन डेमेज के कारण कोमा में चली गई। पुत्र की मृत्यु पहले ही हो गई। करीब दो साल तक कोमा में रहने के बाद उसकी पत्नी की मार्च 2009 में मृत्यु हो गई।

10 लाख का जुर्माना

आयोग अध्यक्ष न्यायाधिपति देवेन्द्र कच्छावाहा, सदस्य (न्यायिक) निर्मल सिंह मेड तवाल व सदस्य संजय टाक ने परिवाद पर बहस सुनने के बाद अपने फैसले में कहा है कि परिवादी काे श्रीमती सरिता कंवर का लापरवाही पूर्ण ईलाज करने से हुई सरिता कंवर की मृत्यु एवं उसके भ्रूण की मृत्यु होने से हुई क्षति के कारण हुए मानसिक संताप, मृतका सरिता कंवर के सानिध्य से वंचित रहने एवं संतान सुख से वंचित रहने की एवज में मिलिट्री हॉस्पिटल, इसके दो डॉक्टर, दिल्ली स्थिति कमांडेंट बेस हास्पिटल व सेंट्रल आर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर परिवादी को 45 दिन में एक मुश्त राशि 10 लाख रूपये अदा करेंगे।

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