पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट का जैकी श्रॉफ के हक में फैसला, अब फोटो और आवाज का बिना इजाजत नहीं होगा इस्तेमाल
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हाल में ही पर्सनैलिटी और पब्लिक राइट्स को लेकर एक्टर जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. उन्होंने मांग की थी कि उनके फेमस डायलॉग भिड़ू, नाम, आवाज व तस्वीर का बिना इजाजत कोई इस्तेमाल न करे. अब इस पर कोर्ट का फैसला आ गया है जो कि एक्टर के हक में हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि पब्लिक व पर्सनैलिटी राइट्स के तरह किसी सेलिब्रेटी की पहचान का गलत इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है.
15 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सभी शख्स और कंपनियों को नोटिस जारी किया जिन्होंने जैकी श्रॉफ की इजाजत के बिना फोटो, आवाज या फिर नाम का गलत इस्तेमाल किया हो. कोर्ट ने ये माना किया एक सेलिब्रेटी हस्ती होने के नाते जैकी श्रॉफ के पास हक है कि वह अपनी छवि को प्रोटेक्ट करें. ऐसे में लोग बिना एक्टर की बिना मर्जी के तस्वीर फोटो या अन्य चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
जैकी श्रॉफ ने क्या दलील दी
हाल में ही जैकी श्रॉफ ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी दलील थी कि कुछ कंपनी व लोग बिना इजाज आर्थिक फायदे के लिए उनकी छवि को खराब कर रहे हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर AI टूल की मदद से धड़ल्ले से उनकी छवि का इस्तेमाल कर पैसे छाप रहे हैं. नाम, आवाज, तस्वीर ही नहीं उनके जग्गू दादा व भिड़ू जैसे नामों का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
जैकी श्रॉफ ने ये भी कहा
कोर्ट में जैकी श्रॉफ की ओर से ये दलील भी रखी गई कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल आपत्तिजनक मीम्स के रूप में भी किया जा रहा है. इससे उनकी छवि खराब होती है व अश्लील कंटेंट के रूप में भी उनका नाम खराब किया जा रहा है. ऐसे में अब कोर्ट ने एक्टर के हक में फैसला सुनाया.
जैकी श्रॉफ से पहले इन सितारों ने भी उठाया कदम
जैकी श्रॉफ से पहले अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने भी पर्सनैलिटी की सुरक्षा के तहत निक नेम, तस्वीरों और आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. इन सितारों का कहना भी ये था कि कुछ संस्थाएं, लोग व विज्ञापन में उनकी छवि को खराब किया जाता है. उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर आर्थिक फायदा देखा जाता है.