नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की जेल: घटना का वीडियो शेयर करने वाले को 3 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना – Bundi Headlines Today News
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी और घटना के वीडियो शेयर करने वाले को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
बूंदी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी और घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोपी को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वीडियो शेयर करने के आरोपी पर कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। घटना तीन साल पहले एक शादी समा
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लाखेरी क्षेत्र मे तीन साल पहले नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अजय गोस्वामी निवासी खजुरी थाना करवर व उस घटना का विडियो वायरल करने के आरोपी लोकेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी नीम की चौकी को बुंदी की पोक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने तीन तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बताया- 26 नवंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने लाखेरी थाने में एक रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया- 20 नवंबर 2021 को वह अपनी पुत्रियों के साथ लाखेरी में शादी समारोह में गया था। शादी समारोह से प्रार्थी उसी दिन घर पर लौट गया। इस दौरान उनकी तीनों पुत्रियां उसी शादी के प्रोग्राम में लाखेरी में रुक गई थी।
कार्यक्रम के दौरान आरोपी अजय कुमार गोस्वामी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी करने की वारदात को अंजाम दिया और इस घटना का वीडियो वहां पर उपस्थित तीन चार व्यक्तियों में से एक लोकेश नाम के शख्स ने बना लिया था। बाद में वीडियो को शेयर कर दिया। परिजनों को इस बात का पता तब चला जब वायरल वीडियो पीड़िता के भाई के मोबाइल पर आया। इस पर पुलिस ने जांच कर चालना पेश किया।
पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय कुमार उर्फ गोलू उर्फ राहुल पुत्र सत्यनारायण गोस्वामी निवासी खजूरी थाना करवर को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया। वहीं, आरोपी लोकेश पुत्र ओम प्रकाश नीम की चौकी कोतवाली सवाई माधोपुर को धारा 67 ए आईटी एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। इस प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 21 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए।