नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी अपहरण करने की धमकी: कोर्ट ने सुनाई तीन साल के कारावास की सजा, 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना – Bundi Headlines Today News
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा।
बूंदी के रायथल क्षेत्र में नाबालिग को आए दिन छेडछाड़ करने और अपहरण करने की धमकी देने के दोषी को 3 साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी समझाइश के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और नाबालिग का अपहरण करने की धमकी देत
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पीड़िता के परिजनों ने 9 अक्टूबर 2023 को रायथल थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि आरोपी नाबालिग से बार-बार छेड़खानी करता है और उस पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। आरोपी रात को घर के आसपास पीड़िता को देखकर अश्लील हरकतें करता था। आरोपी की हरकतों का पता पीड़िता के परिजनो को लगा तो उन्होंने आरोपी को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं माना और वह पीड़िता के अपहरण की धमकी देने लगा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो आरोपी के हरकतें और घटनाक्रम की पुष्टि होने पर कोर्ट मे प्रकरण का चालान प्रस्तुत किया था। इस पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय पॉक्सोक्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। इस प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 11 गवाह एवं 14 दस्तावेज पेश किए।