दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास: पहले धोखे से पत्नी को तलाक दिया, फिर बच्चे का आधार कार्ड देने के बहाने पीहर में किया था दुष्कर्म – Dausa Headlines Today News

एक व्यक्ति ने धोखे से पहले तो पत्नी को तलाक दे दिया। फिर पीहर में रह रही महिला से गांव पहुंचकर उससे दुष्कर्म किया। तलाक के बाद दोनों के बीच पति-पत्नी के संबंध समाप्त हो गए। ऐसे में आरोपी के खिलाफ महिला ने बांदीकुई थाने में 20 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर
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प्रकरण के अनुसार धर्मेंद्र की शादी 23 फरवरी 2012 को पीड़िता से हुई थी। शादी के 5 साल तक दोनों साथ-साथ रहे और इसी दरमियान दो बेटे पैदा हुए। शादी के करीब 6 साल बाद धर्मेंद्र और उसके परिजन पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। रोज-रोज की मारपीट व गाली गलौच से परेशान होकर पीड़िता फिर पीहर चली गई। पीहर में भी पीड़िता को परेशान किया जाता रहा। इसी बीच छोटे बेटे का स्कूल में दाखिला कराने की बात आई तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ी। ऐसे में पीड़िता ने धर्मेंद्र से बेटे का आधार कार्ड मांगा।
आरोप था कि आधार कार्ड देने पीड़िता के घर गए धर्मेंद्र ने रात में पड़ोसी के मकान में बुलाकर नशे की हालत में पीड़िता से दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां को आता देखकर बाइक पर सवार होकर आरोपी भाग निकला। इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और जांच के बाद चालान पेश किया गया। पीड़ित महिला की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विजय कुमार बैदाड़ा ने दलील दी कि आरोपित धर्मेंद्र शातिर है, जिसने पहले पीड़िता से धोखे से एकतरफा तलाक की डिक्री प्राप्त की।
जब पीड़िता की जानकारी में तलाक की बात आई तो उसका कहना था कि मैं तो कभी कोर्ट गई ही नहीं थी, तामिल रिपोर्ट भी फर्जी तरीके से कराई गई। साथ एफएसएल रिपोर्ट, गवाह व दस्तावेज पेश किए गए, जिससे साफ हुआ कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे में अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील, पेश किए गए दस्तावेज व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित धर्मेंद्र को पीड़िता के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया। मामले में डीजे राजेंद्र कुमार ने दोषी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।