जानलेवा हमले के दो आरोपियों को 5 साल की जेल: 10 वीं के स्टूडेंट को फोन कर बुलाया, हाथापाई की,बीच बचाव में आए दोस्त के चाकू मारा – Kota Headlines Today News
युवक पर जानलेवा हमले के करीब 5 साल पुराने मामले में न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण कम 1 में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पारस कुमार उर्फ पवन (26) निवासी जयश्री विहार, थाना उद्योग नगर व आमिर उर्फ चिंटू (23) निवा
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मामले के अनुसार10 मार्च 2019 को फरियादी हितेश शर्मा ने पुलिस थाना बोरखेडा पर एक लिखित रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि वो विश्वकर्मा नगर, बजरंग नगर में अपने परिवार के साथ रहता है। ढकनिया स्थित निजी स्कूल में कक्षा दसवीं में पढ़ता है। 9 मार्च की शाम को उसके मोबाइल पर विज्ञान नगर निवासी दिलीप का फोन आया। दिलीप ने फोन पर उसे मारने की धमकी दी। बात करने के लिए बजरंग नगर चौकी के पास बुलाया।
जिसके बाद दोस्त मनप्रीत को साथ लेकर हनुमान मन्दिर के पास बजरंग नगर गया। वहां दिलीप व उसके दो साथी खडे मिले। जिन्होंने उनसे आगे गली में चलने के लिए कहा। गली में जाते ही दिलीप व उसके दोनों दोस्त उससे हाथापाई करने लगे। दोस्त मनप्रीत ने उनसे मना किया तो दिलीप के दोनों दोस्तों ने उसके दोस्त मनप्रीत पर जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किए। दोस्त मनप्रीत के पेट व कुल्हे में चोट आई और खून निकल आया। जिसके बाद तीनों अपनी बाइक पर बैठकर भाग गए।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 19 गवाहों के बयान कराए गए।