किताब लेकर घर लौटती नाबालिग से टीचर ने की दरिंदगी: पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कारावास और एक लाख के अर्थ दंड से किया दंडित – Jalore Headlines Today News

किताबें खरीदकर घर लौट रही नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्कूल टीचर को जालोर पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही एक लाख रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया हैं।
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घटना 29 सितंबर 2022 को जालोर में हुई, जहां मासूम के साथ उसी के स्कूल टीचर ने दरिंदगी की। परिजनों को तलाश करने पर मासूम एक दुकान के ऊपर बने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। जिससे पूछताछ करने पर दुष्कर्म होने की जानकारी सामने आई। मामले में कुल 21 गवाह और लिखित दस्तावेजों के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

जालोर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी प्रमोद कुमार को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक मुमताज अली ने बताया- पीड़िता के मामा ने 29 सितंबर 2022 को बागोड़ा थाना पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उसकी भांजी एक स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ती हैं। वह शाम को घर से बस स्टैंड स्थित स्टेशनरी की दुकान पर किताब लेने गई थी। लेकिन सात बजे तक वापस नही आई तो तलाश शुरू की। इसी दौरान बस स्टैण्ड के पास गांव के ही दो परिचित युवक मिले, जिन्हें पीड़िता के पिता ने पूरी बात बताई। इसके बाद सभी ने मिलकर मासूम की तलाश की।
इसी दौरान दुकानों के ऊपर बने एक कमरे से बच्ची के रोने की आवाज आई। जाकर देखा तो बंद कमरे में उसकी भांजी थी। इसके बाद गेट तोड़कर कमरे में घूसे तो भांजी फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। भांजी को संभाला और उससे पूछताछ करने पर बताया कि वह किताबें लेकर घर आ रही थी। तभी उसके स्कूल टीचर चूरू जिला निवासी प्रमोद कुमार ने उसका रास्ता रोक कर उसे बाजू से पकड़ लिया। इसके बाद जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया। जहां धमका कर उसके साथ दो से तीन बार दरिंदगी की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 21 गवाह और लिखित दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश भुपेन्द्र कुमार शांडिल्य ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी प्रमोद कुमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।